हाई कोर्ट से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक हटी
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटी ज्ञात हो की LPA 269 से हाई कोर्ट से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक लगी थी हाईकोर्ट ने LPA की सुनवाई करते हुए 15 सितंबर को इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र पर रोक की बात कही थी और शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी थी।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली से रोक हटा ली है हाई कोर्ट मे आज 13 नंबर पर केस लिस्टेड था सुनवाई करते हुए ऐ बड़ी बात कही सोमवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है। लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने सरकार का पक्ष रखा अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है की मामला हाई कोर्ट मे लंबित है स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है।
हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने दायर की थी अपील
मालूम हो कि इसी साल नौ फ़रवरी को पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्रीति प्रिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था । कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया है। वे सभी सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बीएड नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री के पात्र होंगे।
एकलपीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बीएड में अपना नामांकन कराया है। सत्र 2017-19 में पाठ्यक्रम के बावजूद कि उन्होंने बी.एड प्राप्त किया है। कट आफ तिथि से पहले डिग्री पात्र नहीं होंगे, लेकिन उन्हें चयन/ नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।
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