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शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक आरक्षण और एस टीइटी 2019 मुद्दे के जनहित याचिका में हुई बड़ी सुनवाई बड़ा आदेश नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ पर शिक्षा विभाग को बड़ी फटकार शरीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक पिछड़ा और अति पिछड़ा पुरुष वर्ग 45 प्रतिशत पर उत्तीर्ण करने का आदेश

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 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक आरक्षण और एस टीइटी 2019 मुद्दे के जनहित याचिका में हुई बड़ी सुनवाई बड़ा आदेश नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ पर शिक्षा विभाग को  बड़ी फटकार शरीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक पिछड़ा और अति पिछड़ा पुरुष वर्ग 45 प्रतिशत पर उत्तीर्ण करने का आदेश पटना हाई कोर्ट में आज शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों के एक बड़े पी आई एल की सुनवाई हुई अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि एस टीईटी और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का नोटिफिकेशन एक साथ जारी हुआ । एस टीईटी अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन में 45% अंक पर पिछड़ा और अति पिछड़ा पुरुष वर्ग अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत पर उत्तीर्ण किया गया और वही शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों को आरक्षण का लाभ न देते हुए सामान्य वर्ग की तर्ज पर 50% अंक के कट ऑफ पर उत्तीर्ण किया गया जो कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नीति के साथ खिलवाड़ है । एसे में चीफ जस्टिस की बेच में केस संख्या CWJC19611/21 की सुनवाई करते हुए विभाग को आरक्षण नीति का पालन करते हुए संसोधित परीक्षा फल पुनः प्रकाशित...